इस पोस्ट में हम बात करने वाले है की अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तोह आपको उससे क्या परेशानी हो सकती है और अतिरिक्त पैन को सरेंडर कैसे करे.
दोस्तों जैसा की आप जानते है आज के समय में किसी भी व्यक्ति के पास
पैन कार्ड होना कितना जरुरी हो गया है. बिना पैन कार्ड के आपके बहुत सारे
फाइनेंसियल काम अटक सकते है. पैन एक दस अंको का यूनिक नंबर होता है जोकि आयकर
विभाग द्वारा जारी किया जाता है. पैन कार्ड को आप पहचान पत्र के रूप में उपयोग कर
सकते है.
कई बार ऐसा होता की जब हम नए पैन
कार्ड के लिए आवेदन करते है और किसी कारणवश आपको आपका फिजिकल कार्ड नहीं मिलता तोह
हम नया आवेदन कर देते है जबकि आयकर विभाग द्वारा आपको पहले ही पैन नंबर जारी कर
दिया जाता है और दोबारा आवेदन करने पर आपको एक और नया पैन नंबर मिल जाता है. कुछ
लोग पैन कार्ड खो जाने पर डुप्लीकेट पैन की जगह नए पैन के लिए आवेदन कर देते है
इससे भी उनके नाम पर दो पैन नंबर जारी हो जाते है.
लगेगा 10000 रूपए का जुर्माना -
कानूनन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ एक पैन नंबर ही ले
सकता है. एक से अधिक पैन नंबर रखना कानूनन जुर्म है. यदि आपके पास भी एक से ज्यादा
पैन है तोह आप अतिरिक्त पैन को सरेंडर कर सकते है. ऐसा ना करने पर आपके खिलाफ
क़ानूनी कार्यवाही और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यदि किसी के पास दो पैन है
इनकम टैक्स एक्ट १९६१ के तहत उस व्यक्ति पर दस हज़ार रूपए का जुर्माना लगाया जा
सकता है.
अतिरिक्त पैन को सरेंडर कैसे करे –
अतिरिक्त पैन को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीको से सरेंडर कर
सकते है. इसके लिए आपको Request for new Pan Card or / changes or correction in
Pan Data का फॉर्म भरना पड़ेगा. ये फॉर्म आप NSDL की वेबसाइट पर भी भर सकते है या
फिर सबसे आसान तरीका नजदीक के पैन कार्ड सेण्टर पर जाकर पेपर फॉर्म भरकर सबमिट कर
दे. इस फॉर्म में आपको जो पैन कैंसिल करवाना है उसकी जानकारी और एक फोटोकॉपी लगनी
होगी.
ना करे ये गलती –
अगर आपने जानबूझकर दो पैन बनवा रखे है तोह जल्द से जल्द अतिरिक्त पैन
को कैंसिल करवाए. फिजिकल पैन कार्ड ना मिलने या खोने की स्थिति में डुप्लीकेट पैन
के लिए अप्लाई करे ना की नए पैन के लिए.
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