युवा उद्यमी विकास योजना क्या है
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन को आर्थिक रूप से सम्रद्ध बनाने के लिए प्रयासरत है. सरकार ने msme विभाग के साथ एक स्कीम शुरू की है इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना. इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रूपए तक लोन बिना किसी अतिरिक्त ब्याज़ के मुहैया कराया जायेगा इस राशि का उपयोग ये आने बिज़नस को शुरू या उसके विस्तार के लिए कर सकेंगे. हर साल करीब एक लाख लोगो को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है.कुछ ऐसा युवा भी है जो स्वयं का व्यापार करना तोह चाहते है लेकिन उन्हें जानकारी के आभाव के कारन समझ नहीं आता की उन्हें किस क्षेत्र में जाना चाहिए ऐसे युवाओं को उनके लिए बेहतर विकल्प चुनने के लिए भी प्रयास किया जा रहा योजना के तहत 600 तरह के बिज़नस आइडियाज को शामिल किया गया है आप इनकी जानकारी हासिल कर अपने लिए एक अच्छा बिज़नस आइडिया चुन सकते है.
युवा उद्यमी योजना के लिए कौन लोग है पात्र
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को मिलेगा योजना के तहत 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को स्कीम का फायदा मिलने वाला है. आवेदक को कम से कम आठवी पास होना अनिवार्य है. अगर आप दसवी या उससे ज्यादा पढ़े लिखे है और आपने कोई तकनिकी प्रशिक्षण वगैरह कर रखा है तोह आपको लोन में प्राथमिकता दी जाएगी.ऐसे आवेदक जिन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना , टूलकिट स्कीम या प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया है जिनके पास किसी भी स्किल से सम्बंधित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संसथान की डिग्री , डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मौजूद है ऐसा आवेदनकर्ता को योजना का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाएगी.
ब्याजरहित 5 लाख रूपए तक का मिल सकता है ऋण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास (CM-YUVA) योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रूपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जायेगा. आपके पास ब्याज की रकम लौटाने के लिए 4 साल का समय होगा. लोन के रूप में मिलने वाली राशि पर ब्याज़ नहीं देना होगा. यदि आप निर्धारित समय के अन्दर लोन की रकम चूका देते है तोह आप अगले चरण के लिए भी पात्र हो सकते है दुसरे चरण में दस लाख तक लोन दिया जाता है जिसमे 50 फीसदी तक की रकम पर ब्याज में छुट दी जाएगी.Yuva Udyami Vikas Yojana की मुख्य बातें
- एक लाख युवाओं को हर साल और दस साल में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाना
- न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- 10% मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत पर
- रूपये 5 लाख तक के उद्योगो/सेवा परियोजनाओं पर 100 फीसदी ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के लोन
ऑनलाइन कर सकते है योजना के लाभ के आवेदन
यदि आप सीएम उद्यमी विकास योजना के तहत मिलने वाले लोन के पात्रता रखते है तोह स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी स्कीम की जानकारी ले सकते है और आवेदन कर सकते है. इस योजना का उदेश्य हर साल एक लाख युवाओं को लोन दिलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार ने अगले दस सालो में प्रदेश के दस लाख युवाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है.CM-YUVA Helpline :- +91 9129-9871-11
Yuva Udyami Yojana, Uttar Pradesh overview
योजना का नाम : सीएम युवा उद्यमी विकास योजनाशुरू की गयी : यूपी राज्य सरकार
योजना विभाग : MSME
उदेश्य : युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना
लोन राशि : 5 लाख तक
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन या ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट : https://msme.up.gov.in
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